शनिवार, 25 फ़रवरी 2023


SC का पुलिस थानों में CCTV लगाने को लेकर आदेश- 29 मार्च तक स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करें केंद्र और राज्य सरकारें
सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस थानों में CCTV कैमरे अनिवार्य रूप से लगाने के अपने 2020 के आदेश पर परिपालन सुनिश्चित करने को लेकर केंद्र, केंद्रशासित प्रदेशों और राज्य सरकारों को चेतावनी दी है. कोर्ट ने 29 मार्च तक केंद्र, राज्य और केंद्रशासित प्रदेशों की सरकारों को इस आदेश के अनुपालन की स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने का आदेश दिया है.
सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस रॉइंटन फली नरीमन की अगुआई वाली बेंच ने दिसंबर 2020 में ये आदेश सभी पुलिस थानों, पुलिस और केंद्रीय जांच एजेंसियों मसलन CBI, ED, NIA जिन्हें गिरफ्तारी का अधिकार मिला है, उनके दफ्तर CCTV कैमरे की निगाह में रखने का आदेश दिया था.
ये मामला जस्टिस भूषण आर गवई, जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संजय करोल की बेंच के सामने आया था. लेकिन अब तक इस आदेश का पूरी तरह से पालन सुनिश्चित नहीं हुआ है. सीनियर एडवोकेट सिद्धार्थ दवे ने कोर्ट को बताया कि अधिकतर पुलिस थाने और ऑफिस अभी भी CCTV कैमरों के बिना ही काम हो रहा है. साथ ही कहा कि विचाराधीन आरोपियों और हिरासत में लिए गए आरोपियों के साथ मनमाना बर्ताव होता है, लेकिन उसका कोई सबूत नहीं होता.
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