वाशिंगटन: टेक्सास की एक महिला को उसके पूर्व पार्टनर द्वारा अश्लील वेबसाइटों पर उसकी प्राइवेट तस्वीरें साझा करने के मामले में अदालत ने $1.2 बिलियन का मुआवजा देने का फैसला सुनाया. बीबीसी की रिपोर्ट के अनुसार, महिला ने 2022 में अपने पूर्व पार्टनर के खिलाफ उत्पीड़न का मुकदमा दायर किया था.
महिला ने अप्रैल 2022 में हैरिस काउंटी सिविल कोर्ट में एक सिविल सूट दायर किया, जिसमें उसने आरोप लगाया था कि उसके पूर्व प्रेमी मार्केस जमाल जैक्सन ने फर्जी ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब प्रोफाइल पर उसकी नग्न तस्वीरें साझा की थीं. याचिका में महिला ने बताया था कि उसने 2016 में आरोपी को डेट करना शुरू किया और अक्टूबर 2021 में दोनों का आधिकारिक तौर पर ब्रेकअप हो गया. दोनों शिकागो में एक साथ रहते थे.
आरोपी ने बिना सहमति के तस्वीरें वायरल कीं
महिला के मुताबिक उसने रिलेशनशिप में रहले के दौरान आरोपी पार्टनर के साथ अपनी अंतरंग तस्वीरें साझा की थीं. उनके ब्रेकअप के बाद, आरोपी ने उसकी सहमति के बिना तस्वीरें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और वयस्क वेबसाइटों पर पोस्ट कर दीं. बीबीसी की रिपोर्ट के अनुसार, आरोपी ने ड्रॉपबॉक्स फोल्डर के माध्यम से उसके दोस्तों और परिवार को तस्वीरों के लिंक भी भेजे.
महिला के मुताबिक जैक्सन की पहुंच उसके फोन, सोशल मीडिया अकाउंट, ईमेल और उसकी मां के घर पर मौजूद कैमरा सिस्टम तक थी. आरोपी ने कथित तौर पर महिला को एक संदेश भेजा, ‘तुम अपना शेष जीवन इंटरनेट से खुद को मिटाने की असफल कोशिश में बिताओगी. तुम जिस किसी से भी मिलोगी, वह कहानी सुनेगा और खोज में लग जाएगा. हैप्पी हंटिंग.’ महिला के वकीलों ने अदालत में दलील दी कि जैक्सन की यह हरकत उनके मुवक्किल के साथ ‘मनोवैज्ञानिक दुर्व्यवहार, घरेलू हिंसा और यौन शोषण’ दायरे में आती हैं.
आरोपी सुनवाई के दौरान कोर्ट नहीं पहुंचा
अभियुक्त अदालत में उपस्थित नहीं हुआ और उसका प्रतिनिधित्व करने के लिए उसके पास एक वकील था. जूरी ने अपने आदेश में जैक्सन को दोषी मानते हुए उसे महिला को अतीत और भविष्य की मानसिक पीड़ा के लिए 200 मिलियन डॉलर, साथ ही अनुकरणीय क्षति के रूप में 1 बिलियन डॉलर का भुगतान करने का आदेश दिया. पीड़िता ने एबीसी न्यूज को बताया कि स्थानीय पुलिस से थोड़ी सहायता मिलने के बाद उसने सिविल वकील की ओर रुख किया.
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