- नाबालिग का अपहरण, रेप और हत्या करने वाले सफर शाह को कोर्ट ने सुनाई उम्रकैद | सच्चाईयाँ न्यूज़

शुक्रवार, 6 अक्तूबर 2023

नाबालिग का अपहरण, रेप और हत्या करने वाले सफर शाह को कोर्ट ने सुनाई उम्रकैद


 केरल के कोच्चि में 4 अक्टूबर को एक विशेष अदालत ने ऑटोमोबाइल सर्विस सेंटर में काम करने वाले सफ़र शाह नाम के एक व्यक्ति को थुरवूर की 17 वर्षीय गोपिका नामक स्कूली छात्रा के यौन उत्पीड़न और हत्या के 2020 के मामले में दोहरे आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी।

पीड़िता प्लस-टू की छात्रा थी और चार महीने की गर्भवती थी।

आरोपी को वालपराई के एक चाय फार्म में पीड़िता का यौन उत्पीड़न करने से पहले कलूर से अपहरण करने का दोषी पाया गया, जिसके बाद उसने 7 जनवरी 2020 को उसकी हत्या कर दी। एर्नाकुलम में यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम (POCSO) अदालत के न्यायाधीश के सोमन फैसला सुनाया कि नाबालिग के साथ बलात्कार और उसे गर्भवती करने के जघन्य अपराध के लिए वह अपने शेष प्राकृतिक जीवन के लिए सलाखों के पीछे रहेगा। उसे 2020 में जेल में डाल दिया गया था।

पोक्सो अधिनियम की धारा 5 (जे) (ii) (नाबालिग लड़की से बलात्कार और गर्भवती करने के लिए) और भारतीय दंड संहिता की धारा 302 (हत्या के लिए) के अनुसार, अदालत ने उसे सभी आरोपों के लिए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। कथित तौर पर अदालत ने उसे भारतीय दंड संहिता के तहत लड़की के अपहरण और सबूतों को नष्ट करने के अपराध के लिए कुल पांच साल जेल में बिताने का आदेश दिया, इस शर्त के साथ कि वह अपनी आजीवन कारावास की सजा शुरू करने से पहले लगातार इन दो सजाओं को पूरा करेगा। इसमें कैदी पर 2.5 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।

एक टिप्पणी भेजें

Whatsapp Button works on Mobile Device only

Start typing and press Enter to search

Do you have any doubts? chat with us on WhatsApp
Hello, How can I help you? ...
Click me to start the chat...