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शनिवार, 2 दिसंबर 2023

अंग्रेजों के जमाने के कानून होंगे रिप्लेस, संसद सत्र में पेश होंगे 19 बिल


संसद  के शीतकालीन सत्र से पहले केंद्र सरकार ने आज सर्वदलीय बैठक की है. बैठक संसदीय मामलों के मंत्री प्रह्लाद जोशी की अगुवाई में हुई. उन्होंने तमाम दलों के प्रतिनिधियों के साथ सत्र को सुचारू रूप से चलाने और सत्र के तमाम एजेंडे पर चर्चा की.

शीतकालीन सत्र के दौरान 15 बैठकें होंगी और 4-22 दिसंबर तक सत्र चलेगा. संसद में कुल 37 विधेयक पेंडिंग हैं, जिनमें 19 विधेयकों को इस सत्र में पेश किया जाना है.

संसद में पेंडिंग 37 विधेयकों में 12 विधेयकों पर विचार किया जाना है और पास किया जाना है. इनके अलावा तीन विधेयक इंडियन पीनल कोड, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर और एविडेंस एक्ट को पेश किया जाना है, जो औपनिवेशक युग के क्रिमिनल कानूनों को रिप्लेस करेगा. ये तीनों विधेयक प्रस्तावित हैं. आज की मीटिंग के बाद केंद्रीय मंत्री प्रह्लाद जोशी ने विपक्षी दलों से कहा कि वे सत्र को सुचारू रुप से चलाने पर विचार करें

17वीं लोकसभा का आखिरी सत्र, 19 विधेयक होंगे पेश

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि सरकार भी अपनी सफलता पर संसद में चर्चा करेगी. केंद्रीय मंत्री प्रह्लाद जोशी ने बताया कि 19 विधेयकों को इस सत्र में पेश किए जाने का प्लान है. उन्होंने बताया कि यह 17वीं लोकसभा का आखिरी सत्र होगा, जहां पिछले पांच साल के मोदी सरकार के कामों पर चर्चा होगी. लोकसभा सचिवालय द्वारा जारी एक बुलेटिन में कहा गया है कि सरकार एक विधेयक पेश कर सकती है जिससे जम्मू कश्मीर और पुदुचेरी में महिला कोटा को बढ़ाने का प्रावधान किया जाएगा.


संसद के शीतकालीन सत्र में इन विधयकों पर होगी चर्चा


  • भारतीय न्याय संहिता, 2023, लोकसभा में पेश किया गया एक प्रस्तावित विधेयक है. अगर यह विधेयक पास होता है तो यह मौजूदा भारतीय दंड संहिता, 1860 की जगह लेगा.
  • भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 का उद्देश्य आपराधिक प्रक्रिया संहिता, 1973 को रिप्लेस किया जाएगा.
  • भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 को निरस्त करने और रिप्लेस करने के लिए भारतीय साक्ष्य विधेयक को 11 अगस्त, 2023 को लोकसभा में पेश किया गया था.
  • मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त (नियुक्ति, सेवा की शर्तें और कार्यालय की अवधि) विधेयक, 2023
  • जम्मू और कश्मीर – पुनर्गठन (संशोधन) विधेयक, 2023 (जम्मू और कश्मीर की विधान सभा में महिलाओं के लिए सीटों की कुल संख्या में से 1/3 का आरक्षण प्रदान करना)
  • केंद्रीय विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2023 (तेलंगाना में)
  • डाकघर विधेयक, 2023
  • निरसन और संशोधन विधेयक, 2023

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