राजगढ़ पदस्थ तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश अब्दुलकदीर मंसूरी की कोर्ट ने सोमवार को नाबालिग के अपहरण और उसके साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी को 20 साल की कैद और 12 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है।
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