सुप्रीम कोर्ट में दायर एक हलफनामे में केंद्र सरकार ने कहा है कि गैंगस्टर अबू सलेम के प्रत्यर्पण के दौरान पुर्तगाल सरकार को दिए गए आश्वासन का अनुपालन उचित समय पर किया जाएगा और न्यायपालिका सभी मामलों को लागू कानूनों के अनुसार तय करने में स्वतंत्र है।
— ANI_HindiNews (@AHindinews) April 19, 2022
मंगलवार, 19 अप्रैल 2022

सुप्रीम कोर्ट में दायर एक हलफनामे में केंद्र सरकार ने कहा है कि गैंगस्टर अबू सलेम के प्रत्यर्पण के दौरान पुर्तगाल सरकार को दिए गए आश्वासन का अनुपालन उचित समय पर किया जाएगा और न्यायपालिका सभी मामलों को लागू कानूनों के अनुसार तय करने में स्वतंत्र है
सुप्रीम कोर्ट में दायर एक हलफनामे में केंद्र सरकार ने कहा है कि गैंगस्टर अबू सलेम के प्रत्यर्पण के दौरान पुर्तगाल सरकार को दिए गए आश्वासन का अनुपालन उचित समय पर किया जाएगा और न्यायपालिका सभी मामलों को लागू कानूनों के अनुसार तय करने में स्वतंत्र है।
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