शुक्रवार, 13 जनवरी 2023


आचार संहिता उल्लंघन के मामले में 15 दिन की सजा के विरुद्ध विधायक अनिल कुमार ने जिजा जज की अदालत में अपील दाखिल की
विधानसभा चुनाव 2017 के नामांकन के दौरान आचार संहिता उल्लंघन के मामले में 15 दिन की सजा के विरुद्ध विधायक अनिल कुमार ने जिजा जज की अदालत में अपील दाखिल की है। सुनवाई के लिए 13 फरवरी की तिथि तय की गई है।
मुजफ्फरनगर में बसपा प्रत्याशी के तौर पर अंकित विहार निवासी अनिल कुमार 21 जनवरी 2017 को करीब 125 समर्थकों और ढोल, नगाड़ों और लाउडस्पीकार के साथ नामांकन करने के लिए पहुंचे थे। सिविल लाइन थाने के एसआई बाबू लाल ने सिटी मजिस्ट्रेट से प्रकरण की लिखित शिकायत की। इसके बाद अदालत में धारा 188 में परिवाद दर्ज कराया गया था।
विशेष न्यायाधीश एमपी/एमएलए कोर्ट/सिविल जज (सीनियर डिवीजन) एफटीसी के पीठासीन अधिकारी मयंक जायसवाल ने पुरकाजी विधायक को आचार संहिता के उल्लंघन का दोषी मानते हुए 15 दिन की सजा सुनाई थी। विधायक को अंतरिम जमानत मिल गई थी।
बचाव पक्ष के अधिवक्ता एवं पूर्व डीजीसी दुष्यंत त्यागी ने बताया कि सजा के खिलाफ जिला जज की अदालत में अपील दाखिल कर दी गई है। अदालत ने सुनवाई के लिए 13 फरवरी की तिथि तय की है।
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