शनिवार, 4 फ़रवरी 2023

पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि0 के अन्तर्गत आने वाले सभी सम्मानित उपभोक्ताओ को ग्रीष्म काल के दौरान सुचारू रूप से निर्बाध विद्युत आपूर्ति देने हेतु परिवर्तकों की क्षतिग्रस्ता को कम करने हेतु प्रिवेन्टिव मेंटेनेंस का कार्य सर्वोच्च प्राथमिकता पर करने के निर्देश दिये गए
पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि0 के अन्तर्गत आने वाले जनपद मेरठ, बागपत, गाजियाबाद, बुलन्दशहर, हापुड़, गौतमबुद्धनगर, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, शामली, मुरादाबाद, सम्भल, अमरोहा, रामपुर एवं बिजनौर के सभी सम्मानित उपभोक्ताओ को ग्रीष्म काल के दौरान सुचारू रूप से निर्बाध विद्युत आपूर्ति देने हेतु परिवर्तकों की क्षतिग्रस्ता को कम करने हेतु प्रिवेन्टिव मेंटेनेंस का कार्य सर्वोच्च प्राथमिकता पर करने के निर्देश दिये है।
श्रीमति चैत्रा वी. प्रबन्ध निदेशक, पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि0, मेरठ, द्वारा ग्रीष्मकाल में उपभोक्ताओं को सुचारू रूप से निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित कराने हेतु 33/11 केवी के स्विच यार्ड, समस्त परिवर्तकों की आवश्यक प्रिवेन्टिव मेंटेनेंस का कार्य यथा प्रमुख रूप से वितरण परिवर्तकों में तेल का स्तर, तेल रिसाव, बॉडी / न्यूट्रल अर्थिंग, 11केवी ड्रापर 11केवी बुशिंग, 11 केवी फ्यूज, प्लिंथ फेन्सिंग, स्विच यार्ड की सफाई, एल०टी० फ्यूज सेट, एल०टी० केबिल, 33केवी स्विच गेयर एवं कन्ट्रोल पैनल आदि की जांच कराकर कमियों का निराकरण कराने के निर्देश दिये है ताकि आगामी ग्रीष्म ऋतु में सम्मानित उपभोक्ताओं को निर्बाध विद्युत आपूर्ति प्रदान की जा सके।
परिवर्तकों को क्षतिग्रस्त होने से बचाने हेतु अधीक्षण अभियन्ता / अधिशासी अभियन्ता वितरण को निर्देशित किया गया हैं कि जहां-जहां परिवर्तक अतिभारित चल रहे हैं एवं बार-बार क्षतिग्रस्त हो रहे है ऐसे परिवर्तकों को चिन्हित कर परिवर्तकों की क्षमतावृद्धि सुनिश्चित करें।
इस सम्बन्ध में उपभोक्ताओं से अपील है कि अपने विद्युत बिलों का नियमित भुगतान करें एवं अपने परिसर में संयोजित भार के अनुरूप अनुबन्धित भार बढ़ाने का कष्ट करें ताकि तदानुसार उनके क्षेत्र को पोषित परिवर्तकों की क्षमतावृद्धि की जा सके एवं परिवर्तक को क्षतिग्रस्त होने से बचाया जा सके। इसके अतिरिक्त कन्डक्टर परिवर्तक एवं तेल चोरी की घटनाओं से सम्बन्धित सूचना तुरन्त स्थानीय अधिकारी एवं विद्युत हेल्पलाईन नं० 1912 तथा विभागीय टॉल फ्री नं0 1800-180-3002 पर दर्ज करायें जिससे कि ऐसे अराजक तत्वों को पकड़ा जा सके एवं भविष्य में विद्युत सामग्री चोरी की घटनाओं पर रोक लग सके तथा विभाग को चोरी से होने वाली वित्तीय हानि से बचाया जा सके।
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