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रविवार, 5 फ़रवरी 2023

मेरठ:स्कूल जा रही छात्रा को अगवा कर बनाया हवस का शिकार,नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को 20 साल की सजा

मेरठ में शनिवार को पॉक्सो एक्ट के तहत 13 साल की बच्ची से हुए दुष्कर्म के मामले में अदालत ने आरोपी को सजा सुनाई है।कोर्ट ने सबूतों के आधार पर आरोपी को 20 साल की जेल और 20 हजार रुपए का जुर्माना भरने का फैसला दिया है। मामला 2020 का था, जिसमें फैसला सुनाया गया है। नरेंद्र चौहान और कुलदीप मोहन विशेष लोक अभियोजक पॉक्सो एक्ट मेरठ द्वारा बताया गया कि बेहद ही गंभीर मामला था। पॉक्सो एक्ट के तहत मासूम से दरिंदगी करने के आरोप में अपर जिला एवं सत्र न्यायालय ने यह सजा सुनाई है।ब्रह्मपुरी थाना निवासी एक परिवार ने थाने में शिकायत की थी कि उनकी 13 साल की बेटी 7वीं क्लास में पढ़ती थी। वो स्कूल पेपर देने गई थी। पेपर देकर बच्ची घर नहीं लौटी। परिजनों ने बेटी को खूब ढूंढा, लेकिन वो नहीं मिली। बाद में पता चला कि बच्ची पेपर देने स्कूल पहुंची ही नहीं। बल्कि, उनके घर में रहने वाले पुराने किराएदार का बेटा रोहित बच्ची को अपने साथ बहलाकर ले गया था। तब बच्ची के परिजनों ने रोहित को नामजद करते हुए थाने में मुकदमा दर्ज कराया था। विवेचना में केस डायरी और गवाहों के बयान के आधार पर क्लियर हुआ कि आरोपी रोहित दोषी है। शनिवार को इस मुकदमे में फैसला सुनाया गया है। विशेष लोक अभियोजक कुलदीप कुमार ने बताया कि थाना ब्रह्मपुरी की पुलिस द्वारा अभियुक्त रोहित निवासी माधवपुरम के विरुद्ध 8 मार्च 2020 को धारा 363, 376, 506 और 3/4 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम के अधीन आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था। शनिवार को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश राम किशोर पांडेय ने फैसला सुनाते हुए आदेश दिया कि अभियुक्त रोहित को लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम के तहत 20 साल की सजा और 20 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना जमा न करने पर 2 महीने की अतिरिक्त जेल काटनी पड़ेगी। जुर्माने के 20 हजार रुपए में से 10 हजार रुपए पीड़िता को दिए जाएंगे।

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