गुरुवार, 9 फ़रवरी 2023

थाना ब्रहमपुरी पुलिस व लोक अभियोजक द्वारा प्रभावी पैरवी कर नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को आजीवन कारावास व 25 हजार रुपये के अर्थदंड़ से दण्ड़ित कराया गया
वादी श्री विजय शर्मा पुत्र श्री लालदास निवासी कृष्णा पैलेस लवकुश कालोनी माधवपुरम थाना ब्रहमपुरी द्वारा मु0अ0सं0 529/2015 धारा 376 भादवि व 3/4 पोक्सो अधिनियम बनाम रहीस पुत्र मौ0 उमर निवासी गली नं0 1 लक्खीपुरा हबीब का मकान थाना लिसाडी गेट मेरठ द्वारा वादी की पुत्री उम्र करीब 03 वर्ष के साथ बलात्कार करने के सम्बन्ध मे दिनांक 12.11.2015 को पंजीकृत कराया था। थाना
ब्रहमपुरी पुलिस द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए दिनांक 12.11.2015 को अभियुक्त को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। साक्ष्य संकलन की कार्यवाही पूर्ण करते हुए अभियोग मे आरोप पत्र संख्या 19/16 दिनांक 23.01.2016 को मा0 न्यायालय प्रेषित किया गया। मा0 न्यायालय मे प्रभावी पैरवी करते हुए तथा काफी अथक प्रयास के बाद गवाहो की मा0 न्यायालय मे गवाही करायी गयी।
प्रकरण की गम्भीरता को देखते हुए थाना ब्रहमपुरी पुलिस व लोक अभियोजक श्री आकाश अग्रवाल द्वारा प्रभावी पैरवी करते हुए आज दिनांक 09.02.2023 को अभियुक्त रहीस पुत्र मौ0 उमर निवासी गली नं0 1 लक्खीपुरा हबीब का मकान थाना लिसाडी गेट मेरठ, को मा0 न्यायालय स्पे0 जज पोक्सो एक्ट महोदय द्वारा अभियुक्त रहीस उपरोक्त को आजीवन कारावास व 25,000 रूपये के दण्ड से दण्डित
किया गया।
प्रभारी पैरवी करने वाले अधिकारी / कर्मचारी का विवरणः-
1. श्री आकाश अग्रवाल लोक अभियोजक।
2. श्री विष्णु कौशिक प्रभारी निरीक्षक थाना ब्रहमपुरी।
3. व0उ0नि0 श्री नरेन्द्र सिंह थाना ब्रहमपुरी।
4. एचसी 494 संजीव कुमार कोर्ट पैरोकार थाना ब्रहमपुरी
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