मंगलवार, 28 मार्च 2023
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श्री रमेश जुनेजा पुत्र स्व ० श्री जगदीश चन्द द्वारा खसरा संख्या 1024 1025 , 1027 , 1028 , 1030 , 1034 ग्राम घाट , मेरठ पर लगभग 30,0000 वर्ग मी ० में अवैध प्लाटिंग एवं सीवर पाईप लाईन डालने का कार्य करने पर प्राधिकरण द्वारा उ ० प्र ० नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम -1973 ( यथा संशोधित ) के प्राविधानों के अन्तर्गत दिनांक 16.01.2023 को ध्वस्तीकरण आदेश पारित करने के उपरान्त दिनांक 28032023 को अवैध रूप से विकसित की गयी कॉलोनी के अन्दर सड़क एवं प्लाटिंग की वाउण्ड्रीवाल , मेन गेट , सीवर लाईन आदि को ध्वस्त कर दिया गया है ।
श्री धर्मवीर श्री सोहनवीर आदि द्वारा ग्राम घाट रोड निकट साईपुरम कॉलोनी , मेरठ पर लगभग 25,000 वर्ग मी ० भूमि पर सड़क निर्माण हेतु मिट्टी भराव का कार्य करने पर प्राधिकरण द्वारा उ ० प्र ० नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम -1973 ( यथा संशोधित ) के प्राविधानों के अन्तर्गत दिनांक 07.05.2022 को ध्वस्तीकरण आदेश पारित करने के उपरान्त दिनांक 28.03.2023 को अवैध रूप से विकसित की गयी कॉलोनी के अन्दर सड़क एवं प्लाटिंग की वाउण्ड्रीवाल आदि को ध्वस्त कर दिया गया है ।
श्री श्यामवीर श्री अमृतपाल व श्री सुनील कुमार द्वारा ग्राम एन 0 एच0-58 ( दिल्ली मेरठ रोड ) घाट रोड से पहले , मेरठ पर लगभग 14,000 वर्ग मी ० क्षेत्रफल में चारदीवारी कर रास्तों व नाली का विकास कार्य करने पर प्राधिकरण द्वारा उ ० प्र ० नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम -1973 ( यथा संशोधित ) के प्राविधानों के अन्तर्गत दिनांक 23.09.2022 को ध्वस्तीकरण आदेश पारित करने के उपरान्त दिनांक 28.03.2023 को अवैध रूप से विकसित की गयी कॉलोनी के अन्दर सड़क एवं प्लाटिंग की वाउण्ड्रीवाल आदि को ध्वस्त कर दिया गया है । प्राधिकरण द्वारा उपरोक्त अवैध कॉलोनियों में विक्रय - विलेख न करने एवं विद्युत संयोजन न देने हेतु डी ० आई ० जी ० ( स्टाम्प ) कलैक्ट्रेट मेरठ व मुख्य अभियन्ता पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि o , मेरठ को पत्र प्रेषित किये गये है । उपरोक्त ध्वस्तीकरण की कार्यवाही के दौरान अवर अभियन्ता श्री महादेव शरण श्री सर्वेश गुप्ता , श्री उमा शंकर सिंह एवं थाना परतापुर , मेरठ का पुलिस बल तथा प्राधिकरण के मेट / सुपरवाईजर उपस्थित रहे ।
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