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रविवार, 19 मार्च 2023

UP:हड़ताली पदाधिकारियों पर की कार्यवाही:जेई संगठन के केंद्रीय अध्यक्ष निलंबित, ठाकुरगंज के उपखंड अधिकारी जितेंद्र सिंह को भी निलंबित किया

यूपी पावर कारपोरेशन के एमडी ने हड़ताली पदाधिकारियों पर की कार्यवाही जेई संगठन के केंद्रीय अध्यक्ष निलंबित, ठाकुरगंज के उपखंड अधिकारी जितेंद्र सिंह को भी निलंबित किया पढ़े आदेश
उ ० प्र ० शासन के द्वारा उ ० प्र ० आवश्यक सेवाओं का अनुरक्षण अधिनियम -1966 के अन्तर्गत ऊर्जा क्षेत्र के अधीन समस्त सेवाओं में अधिसूचना सं०-2093 / 24 - पी - 2-2022 1 ( 121 ) / 04 , दिनांक 04.01.2023 द्वारा छः माह माह के लिये हड़ताल निषिद्ध की गयी है जिसकी सूचना कारपोरेशन मुख्यालय के पत्र संख्या - 215 - औ 0 स0-17 / पाकालि / 2023 159 - ए / 67 दिनांक 16.01.2023 द्वारा दी जा चुकी है । उ ० प्र ० आवश्यक सेवाओं का अनुरक्षण अधिनियम 1966 ( उ 0 प्र 0 अधिनियम -30 सन् 1966 ) की धारा 04 05 06 एवं 07 में अवैध हड़ताल की स्थिति में शास्ति दिये जाने का प्रावधान है । श्री जय प्रकाश भारतीय ( 2015045 ) , सहायक अभियन्ता विद्युत नगरीय वितरण खण्ड- चौक , लेसा , लखनऊ द्वारा विगत कई दिनों से विभिन्न स्थानों पर भ्रमण करते हुए अधिकारियों व कर्मचारियों को कार्य बहिष्कार / हड़ताल करने के लिए उकसाये जाने के कारण कार्मिकों के हड़ताल पर जाने से कारपोरेशन को निम्नांकित दुष्परिणामों का सामना करना पडा : 1. उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम के ओबरा ताप विद्युत गृह की 200 मेगावाट की दो इकाईयाँ एवं अनपरा ताप विद्युत गृह की 210 मेगावाट की दो इकाईयाँ बन्द करनी पड़ी जिससे विद्युत उत्पादन प्रभावित हुआ । 2. हड़ताल के कारण पारेषण एवं वितरण के अनेक विद्युत पोषक बन्द हो गये एवं इससे विद्युत आपूर्ति व्यवस्था प्रभावित हुई तथा आम जनसाधारण को घोर असुविधा हुई । 3. लखनऊ स्थित एस.एल.डी.सी. में कार्मिकों के अपनी शिफ्ट में कार्य स्थल पर न पहुँचने के कारण ग्रिड फेल होने की प्रबल सम्भावना हो सकती थी जो ग्रिड कन्ट्रोलर ऑफ इण्डिया के सहयोग से बचायी जा सकी । 4. उपरोक्त कारणों से कारपोरेशन को वित्तीय हानि हुई एवं राजस्व वसूली घटने के कारण वित्तीय संकट उत्पन्न हुआ । श्री जय प्रकाश भारतीय ESMA के प्राविधानों का उल्लंघन करने अधिकारियों व कर्मचारियों को कार्य बहिष्कार / हड़ताल करने के लिए उकसाने एवं हड़ताल कराने , अपने कार्यक्षेत्र में विद्युत आपूर्ति का अनुश्रवण न करने , विद्युत उत्पादन एवं आपूर्ति को प्रभावित कराने तथा विद्युत ग्रिड बन्द होने का खतरा उत्पन्न कराने हेतु उ 0 प्र 0 सरकारी सेवक आचरण नियमावली 1956 के नियम -3 व नियम -5 ( क ) के अन्तर्गत घोर कदाचरण के दोषी पाये गये है । अतएव , इनके विरूद्ध प्रथमदृष्टया अनुशासनिक कार्यवाही किये जाने का मामला बनता है । अतः मैं पंकज कुमार , प्रबन्ध निदेशक , उ ० प्र ० पावर कारपोरेशन लि o सक्षम अधिकारी होने के नाते श्री जितेन्द्र सिंह ( 2016217 ) , सहायक अभियन्ता को अग्रेतर जाँच / अनुशासनिक कार्यवाही किये जाने हेतु तत्काल प्रभाव से निलम्बित करता हूँ । श्री जितेन्द्र सिंह ( 2016217 ) , सहायक अभियन्ता निलम्बन अवधि में अधीक्षण अभियन्ता , विद्युत वितरण मण्डल कुशीनगर , पूर्वान्चल विद्युत वितरण निगम लि ० से सम्बद्ध रहेंगे तथा निलम्बन अवधि में उन्हें नियमानुसार ग्राह्य जीवन निर्वाह भत्ता अनुमन्य होगा । देखे आदेश

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