क्या हैं शर्तें?
एक नया नियम लागू हुआ है, जिसके अनुसार अब मोबाइल, टीवी और कार ओनर अपने प्रोडक्ट को बाहर से ठीक करवा सकते हैं, जो उनके लिए एक बड़ा बदलाव है और सबसे बड़ी खुशखबरी है कि इससे आपके प्रोडक्ट की वारंटी नहीं खत्म होगी.
हालांकि, इसकी कुछ शर्तें हैं, जैसे कि अगर आप बाहर से प्रोडक्ट को ठीक करवाना चाहते हैं और उसकी वारंटी बरकरार रखना चाहते हैं, तो आपको उसमें कंपनी के असली प्रोडक्ट का उपयोग करना होगा. इस नए नियम के माध्यम से अब आपको बाहर से ठीक कराने के लिए अपने प्रोडक्ट को कंपनी के एजेंट्स को देने की ज़रूरत नहीं होगी, जो आपके लिए समय और पैसे की बचत का साधन बन सकता है.
फायदे भी जान लीजिए
हाल ही में, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन ने राइट टू रिपेयर पोर्टल को लाइव कराया है, जिससे ग्राहक अपने प्रोडक्ट की मरम्मत से जुड़ी समस्याओं के समाधान के लिए आसानी से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं. इसके अनुसार, यदि सर्विस सेंटर मोबाइल टीवी या कार के पार्ट उपलब्ध न होने के कारण मरम्मत से मना करता है, तो ग्राहक बाहर से कंपनी का पार्ट लेकर मरम्मत करवा सकते हैं.
इससे ग्राहक को सर्विस सेंटर के पास मरम्मत कराने के लिए मजबूर नहीं होना पड़ेगा और उनकी वारंटी भी बरकरार रहेगी. इस पोर्टल से ग्राहक असली दाम के साथ किसी भी पार्ट का विवरण भी प्राप्त कर सकते हैं, जिससे कंपनियों को एक्स्ट्रा पैसे लेने की संभावना नहीं होगी.
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