- आर्यन खान मामले में समीर वानखेड़े को बॉम्बे हाईकोर्ट से बड़ी राहत, 20 जुलाई तक गिरफ्तारी पर रोक | सच्चाईयाँ न्यूज़

बुधवार, 5 जुलाई 2023

आर्यन खान मामले में समीर वानखेड़े को बॉम्बे हाईकोर्ट से बड़ी राहत, 20 जुलाई तक गिरफ्तारी पर रोक

नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) के पूर्व जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े को बोम्बे हाई कोर्ट ने राहत प्रदान की है। समीर वानखेड़े पर कथित तौर पर 25 करोड़ रुपये की रिश्वत लेने का आरोप है। समीर पर आरोप है कि उन्होंने शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को क्रूज शिप ड्रग भंडाफोड़ मामले से निकालने के लिए 25 करोड़ की रिश्वत मांगी थी। अब इस मामले में हाई कोर्ट ने सीबीआई द्वारा गिरफ्तारी से समीर वानखेड़े को अग्रिम जमानत दे दी है।अदालत ने समीर वानखेड़े को याचिका में संशोधन करने की अनुमति दी और दंडात्मक कार्रवाई से उनकी अंतरिम सुरक्षा 20 जुलाई तक बढ़ा दी। अब 20 जुलाई तक जांच एजेंसी उन्हें गिरफ्तार नहीं कर पाएगी। बता दें कि यह पूरा प्रकरण साल 2021 में कॉर्डेलिया क्रूज शिप ड्रग्स केस से जुड़ा है। शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान भी इस शिप पर मौजूद थे। आर्यन खान को ड्रग्स केस में गिरफ्तार कर लिया गया था। एनसीबी के जोनल निदेशक समीर वानखेड़े पर आरोप है कि उन्होंने शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को ड्रग्स के झूठे मुकदमे में फंसा कर गिरफ्तार किया था। इस मामले में बाद में सीबीआई ने समीर वानखेड़े पर झूठा मुकदमा दर्ज करने के लिए भ्रष्टाचार का केस बनाया था। इसके साथ ही बॉम्बे हाई कोर्ट ने समीर वानखेड़े को क्रूज शिप ड्रग भंडाफोड़ से संबंधित रिश्वत मामले में सीबीआई की एफआईआर के खिलाफ अपनी याचिका में संशोधन करने की अनुमति दे दी, ताकि यह आधार जोड़ा जा सके कि कथित रिश्वत देने वाले को आरोपी बनाना चाहिए। समीर वानखेड़े ने दावा किया कि संशोधित भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा सात के अनुसार, रिश्वत लेने वाले के साथ-साथ रिश्वत देने वाले पर भी मुकदमा चलाया जाना चाहिए। इससे पहले 28 जून को बॉम्बे हाई कोर्ट ने समीर वानखेड़े की गिरफ्तारी पर रोक को पांच जुलाई तक बढ़ा दिया था। आर्यन खान को ड्रग केस में फंसाने के मामले में एजेंसी ने कहा है कि यह सौदा 18 करोड़ रुपये में पूरा हुआ। सीबीआई की ओर से यह भी कहा गया है कि वानखड़े की संपत्ति उनकी आय के ज्ञात स्रोतों के अनुपात में नहीं थी। एफआईआर कॉपी में कहा गया है कि वह अपनी विदेश यात्रा के दौरान किए गए खर्चों का उचित ब्यौरा नहीं दे पाए हैं। वहीं, वानखेड़े ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा है कि उन्हें देशभक्त होने की सजा दी जा रही है।

एक टिप्पणी भेजें

Whatsapp Button works on Mobile Device only

Start typing and press Enter to search

Do you have any doubts? chat with us on WhatsApp
Hello, How can I help you? ...
Click me to start the chat...