नई दिल्ली,बिजनेस डेस्क: राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA), 2013 के अनुसार योग्य परिवार को रियायती दरों पर खाद्यान्न खरीदने का लाभ देने वाले राशन कार्ड और आधार कार्ड को लिंक करना जरूरी कर दिया है।
राशन कार्ड और आधार कार्ड दोनों ही सरकार के द्वारा जारी किए गए महत्वपूर्ण दस्तावेज है। सरकार ने लोगों की सहूलियत के लिए इन दोनों कार्ड को लिंक करने की आखिरी डेट को बढ़ा दिया है।
कब है आखिरी डेट?
अगर आप उन लोगों में से हैं जिन्होंने अब तक अपना राशन कार्ड और आधार कार्ड को लिंक नहीं करवाया है तो आपको सरकार ने एक आखिरी मौका और दिया है। दरअसर सरकार ने राशन कार्ड और आधार कार्ड को लिंक करने की आखिरी डेट को बढ़ा कर 30 सितंबर 2023 कर दिया गया है। इससे पहले इसकी आखिरी डेट 30 जून 2023 थी।
एक टिप्पणी भेजें