सुप्रीम कोर्ट की पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने आज शीर्ष कोर्ट के खिलाफ पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के जज की आलोचनात्मक टिप्पणी पर सुनवाई की। सुनवाई के दौरान संविधान पीठ ने हाई कोर्ट की एकल न्यायाधीश पीठ द्वारा की गयी टिप्पणियों को यह कहते हुए हटा दिया कि वे 'निंदनीय और अनुचित थीं।
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