- थाना ब्रहमपुरी पुलिस व विशेष लोक अभियोजक द्वारा प्रभावी पैरवी कर अभियुक्त को 20 वर्ष के कारावास व 20 हजार रुपये के अर्थदंड़ से दण्ड़ित कराया। | सच्चाईयाँ न्यूज़

शनिवार, 4 फ़रवरी 2023

थाना ब्रहमपुरी पुलिस व विशेष लोक अभियोजक द्वारा प्रभावी पैरवी कर अभियुक्त को 20 वर्ष के कारावास व 20 हजार रुपये के अर्थदंड़ से दण्ड़ित कराया।

 वादी द्वारा थाना ब्रहमपुरी पर दिनांक 08.03.2020 को मु0अ0सं0 104/22 धारा 363 भादवि बनाम रोहित पुत्र अरविन्द निवासी 1183/01 सैक्टर 01 माधवपुरम थाना ब्रहमपुरी मेरठ पंजीकृत कराया गया था। थाना ब्रहमपुरी पुलिस द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए मुकदमा उपरोक्त की अपह्ता को सकुशल बरामद करते हुए अभियुक्त को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया तथा मुकदमा उपरोक्त मे धारा 376/506 भादवि व 3/4 पोक्सो एक्ट की वृद्धि की गयी। तमामी साक्ष्य संकलन की कार्यवाही पूर्ण करते हुए अभियोग मे आरोप पत्र मा0 न्यायालय प्रेषित किया गया। 

          प्रकरण की गम्भीरता को देखते हुए थाना ब्रहमपुरी पुलिस व विशेष लोक अभियोजक श्री नरेन्द्र चौहान व श्री कुलदीप मोहन द्वारा प्रभावी पैरवी करते हुए आज दिनांक 04.02.2023 को अभियुक्त रोहित पुत्र अरविन्द नि0 1183/01 सैक्टर 01 माधवपुरम थाना ब्रहमपुरी मेरठ को 'श्री राम किशोर पाण्डेय, न्यायालय विशेष न्यायाधीश अनन्य न्यायालय, पॉक्सो अधिनियम/अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश मेरठ' द्वारा 20 वर्ष के कारावास व 20,000 रूपये के दण्ड से दण्डित किया गया। 

प्रभारी पैरवी करने वाले अधिकारी /कर्मचारी का विवरणः-

1- विशेष लोक अभियोजक श्री नरेन्द्र चौहान।

2- विशेष लोक अभियोजक श्री कुलदीप मोहन।

3. श्री विष्णु कौशिक प्रभारी निरीक्षक थाना प्रभारी ब्रहमपुरी मेरठ।

4. व0उ0नि0 श्री नरेन्द्र सिंह थाना ब्रहमपुरी मेरठ।

5. एचसी 494 संजीव कुमार कोर्ट पैरोकार थाना ब्रहमपुरी मेरठ।


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