गुरुवार, 23 फ़रवरी 2023

थाना खरखौदा क्षेत्र के उलधन गांव में एक मीट व्यापारी शहबाज़ कुरैशी ने थाना खरखौदा पुलिस पर आरोप लगाया है कि उसके पास मीट बेचने का लाइसेंस जो कि FSSAI उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जारी किया गया है जोकि मीट बिक्री हेतु एक वैध लाइसेंस है मगर थाना खरखौदा पुलिस वैध लाइसेंस होने के बावजूद भी मीट की दुकान नही खोलने दे रही है।
शहवाज़ कुरैशी ने बताया कि इस संबंध में एक प्रार्थना पत्र माननीय मुख्यमंत्री को भेजा गया और एक प्रार्थना पत्र आईजीआरएस पर दिनांक 23 जनवरी 2023 को पुलिस अधिकारियों को दिया गया मगर आईजीआरएस पर दिए गए प्रार्थना पत्र पर पुलिस द्वारा आज तक भी कोई कार्यवाही नहीं की गई और ना ही आज तक यह बताया गया कि FSSAI द्वारा जारी किए गए लाइसेंस पर मीट बेचा जा सकता है या नहीं। जबकि यह लाइसेंस मीट बेचने हेतु ही जारी किया जाता है।
शहवाज़ कुरैशी ने यह भी बताया कि वह बिक्री हेतु मीट सलेटर हाउस से कटवा कर लाता है जिसकी पर्चियां उसके पास है मगर थाना खरखौदा पुलिस आए दिन उसे और उसके परिवार को तंग व परेशान करती रहती है। शहवाज़ कुरैशी का कहना है कि 6 फरवरी 2023 को थाना खरखौदा पुलिस द्वारा उसके पिता शकील को घर से उठाकर मीट बेचने के इल्जाम में जेल भेज दिया गया जबकि उनके पास मीट बेचने का वैध लाइसेंस मौजूद है।
शहवाज़ कुरैशी ने पुलिस पर यह भी इल्जाम लगाया है कि पुलिस उसके द्वारा की गई शिकायतों का निस्तारण नहीं कर रही है और उसी व उसके परिवार को प्रताड़ित कर शिकायत वापस लेने का दबाव बना रही है उसने इसी संबंध में इंसाफ पाने की गरज से एक रिट पिटिशन माननीय उच्च न्यायालय में दायर की है।
शहवाज़ कुरैशी ने बताया कि नियमानुसार मीट की दुकान खोलने व बेचने हेतु किसी भी दुकानदार के पास FSSAI जारी लाइसेंस होना आवश्यक है और किसी भी सलेटर हाउस से कटान कर लाई गई मीट की पर्ची व दुकान में साफ सफाई रखना व पर्दे में रखना नियमानुसार रखना आवश्यक है जिसका वह पालन करता है, इसके बावजूद भी थाना खरखौदा पुलिस उसे मीट की दुकान बंद करने का दवा बनाती है और उसके परिवार के लोगों को फर्जी तौर पर जेल भेजती है। शहवाज़ कुरैशी ने कहा कि वह इस अन्याय के खिलाफ लड़ाई जारी रखेगा।
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