सोमवार, 20 फ़रवरी 2023

थाना बहसूमा पर वादी मुकदमा द्वारा दिनाँक 27.10.2022 को तहरीर दी गयी कि दो अज्ञात लड़कों द्वारा वादी के भाई सचिन उर्फ अनिल कुमार पुत्र मितरसैन नि0 मौ0 छिप्पीवाला कस्बा व थाना बहसूमा जिला मेरठ के साथ गाली गलौज करते हुए मारपीट करना व जान से मारने की नियत से आग लगा देना, जिससे वादी के भाई का गम्भीर रुप से घायल हो जाने के सम्बन्ध मे दी गयी थी, जिसके आधार पर मु0अ0स0 162/2022 धारा 304 भादवि बनाम अज्ञात के विरूद्ध पंजीकृत किया गया था ।
दौराने विवेचना संकलित साक्ष्यो से तथ्य प्रकाश में आये कि सचिन के द्वारा अपनी प्रेमिका के परिजनो को मुकदमे में फंसाने के लिए अजय पुत्र ताराचन्द निवासी मौहल्ला चैनपुरा कस्बा व थाना बहसूमा जिला मेरठ के साथ मिलकर रचे गये षडयन्त्र के तहत अपने ऊपर ज्वलनशील पदार्थ डालना तथा अजय उपरोक्त द्वारा यह जानते हुए कि इससे सचिन की जान भी जा सकती है आग लगा देना जिससे दौराने उपचार सचिन उर्फ अनिल की मृत्यु हो जाना । मुकदमा उपरोक्त में सचिन उर्फ अनिल व अजय पुत्र ताराचन्द निवासी उपरोक्त के नाम प्रकाश में आये ।
अभियुक्त अजय पुत्र ताराचन्द निवासी मौहल्ला चैनपुरा कस्बा व थाना बहसूमा जिला मेरठ को आज चौधरी फार्म हाऊस के पास से गिरफ्तार किया गया । अभियुक्त अजय पूर्व में भी जेल जा चुका है । अभियुक्त को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है ।
गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण
1. अजय पुत्र ताराचन्द निवासी मौहल्ला चैनपुरा कस्बा व थाना बहसूमा जिला मेरठ ।
अपराधिक इतिहास
1. मु0अ0स0 86/22 धारा 379/411/420/465 भादवि थाना बहसूमा जिला मेरठ ।
2. मु0अ0स0 162/2022 धारा 304 भादवि थाना बहसूमा जिला मेरठ ।
गिरफ्तार करने वाली टीम
1. उ0नि0 श्री कपिल देव
2. उ0नि0 श्री लक्ष्मी प्रसाद
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