1- श्री अमान एवं श्री मुफ्ती मोहम्मद शहीद द्वारा नूर नगर हाल्ट के सामने, बियर ठेके के पास, ग्राम लिसाड़ी, मेरठ पर लगभग 3100 वर्ग गज में भूमि पर मिट्टी डालकर खडंजे का निर्माण कर नव भूखण्डों का सृजन का कार्य करने पर प्राधिकरण द्वारा उ०प्र० नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम-1973 (यथा संशोधित) के प्राविधानों के अन्तर्गत दिनांक 08.05.2023 को ध्वस्तीकरण आदेश पारित करने के उपरान्त दिनांक 14.06.2023 को अवैध रूप से विकसित की गयी कॉलोनी के अन्दर सड़क एवं अवैध प्लाटिंग की वाउण्ड्रीवाल, मैन गेट आदि को ध्वस्त कर दिया गया है।
2- श्री जुल्फिकार अली व श्री महताब अली द्वारा चमड़ा पैठ हापुड रोड, मेरठ पर लगभग 130 वर्ग मी० में भूतल पर अनाधिकृत निर्माण कार्य करने पर प्राधिकरण द्वारा उoप्रo नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम-1973 (यथा संशोधित) के प्राविधानों के अन्तर्गत दिनांक 21.03.2022 को ध्वस्तीकरण आदेश पारित करने के उपरान्त दिनांक 14.06.2023 को अवैध रूप से व्यवसायिक भवन निर्माण के आंशिक भाग को ध्वस्त कर दिया गया है ।
3- श्री असलम द्वारा चमड़ा पैठ हापुड रोड, मेरठ पर लगभग 250 वर्ग मी० में अनाधिकृत निर्माण कार्य करने पर प्राधिकरण द्वारा उ0प्र0 नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 ( यथा संशोधित) के प्राविधानों के अन्तर्गत दिनांक 24.02.2023 को ध्वस्तीकरण आदेश पारित करने के उपरान्त दिनांक 14.06.2023 को अवैध रूप से व्यवसायिक भवन निर्माण के आंशिक भाग को ध्वस्त कर दिया गया है।
उपरोक्त ध्वस्तीकरण की कार्यवाही के दौरान श्री रंजीत सिंह (जोनल अधिकारी जोन-ए) अवर अभियन्ता श्री सोमेन्द्र प्रताप सिंह एवं थाना लिसाड़ी गेट, मेरठ का पुलिस बल तथा प्राधिकरण के मेट / सुपरवाईजर उपस्थित रहे।
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