मेरठ, 06 जुलाई 2023 प्रबन्ध निदेशक, श्रीमती चैत्रा वी. द्वारा एक किलोवाट भार के घरेलू उपभोक्ताओं के विच्छेदित संयोजनों पर आर०सी०/ डी०सी० (रिकनेक्शन / डिस्कनेक्शन) शुल्क माफी योजना का व्यापक प्रचार-प्रसार करने के निर्देश अधिकारियों को दिये हैं। उन्होंने कहा है कि योजना को सभी माध्यमों यथा सम्बन्धित उपभोक्ताओं को कॉल / एस०एम०एस० / नोटिस, समाचार पत्रों एवं लाउडस्पीकर इत्यादि के द्वारा व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाये, जिससे कि इन उपभोक्ताओं को योजना का समुचित लाभ प्राप्त हो सके।
यह योजना 16 जून 2023 से दिनांक 31 जुलाई 2023 तक लागू की गयी है यदि एक किलोवाट विद्युत भार तक के घरेलू उपभोक्ताओं के कनेक्शन बकाये के चलते कटे हुये हैं, तो उस स्थिति में कनेक्शन काटने एवं जोड़ने के चार्ज को विभाग द्वारा 31 जुलाई 2023 तक माफ कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त ऐसे उपभोक्ताओं को कुल बकाये का 25 प्रतिशत जमा करने की अनिवार्यता को भी 31 जुलाई 2023 तक राहत प्रदान की गयी है ।
विदित हों कि कनेक्शन कटने पर पहले उपभोक्ता को रिकनेक्शन / डिस्कनेक्शन चार्ज रु0 600 तथा कुल बकाये का 25 प्रतिशत जमा करना अनिवार्य था, जिसके कारण एल०एम०वी०- 1 एक किलोवाट भार तक के गरीब घरेलू उपभोक्ताओं को कनेक्शन जुड़वाने में कठिनाईयों का सामना करना पड़ता था। अब उपभोक्ता न्यूनतम रू० 100 जमा करके भी अपना विच्छेदित कनेक्शन जुड़वा सकेंगे। प्रबन्ध निदेशक ने, आदेश के पालन हेतु कार्यवाही सुनिश्चित करने के निर्देश, सभी क्षेत्रीय अधिकारियों को दिये हैं, साथ ही साथ उपभोक्ताओं से बकाया की धनराशि नियमानुसार जमा करवाने के उपरान्त ही विद्युत उपयोग करने की अपील की है।
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